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टैक्स छूट का फायदा 1 करोड़ और लोगों को मिलेगा, नए स्लैब पर बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव करने से 1 और करोड़ लोगों को टैक्स से राहत मिलेगी. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है. सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर मिडिल क्लास के लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है. इस बार के बजट में सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है. इसके अलावा 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. इस तरह से देखें तो 12 लाख 75 हजार की कमाई पर एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सरकार के इस फैसले को मिडिल क्लास वालों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. इस ऐलान के बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर सरकार के इस फैसले से कितने लाख लोगों को फायदा मिलेगा तो उसका भी जवाब सामने आ गया है.

बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते समय वित्त मंत्री ने बताया है कि नए स्लैब टैक्स छूट से एक करोड़ और लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. सरकार ने आयकर दर में बदलाव के माध्यम से लोगों के हाथों में पर्याप्त मात्रा पैसा दिया है. हमने मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कर दरें कम की हैं. बजट में टैक्स सिस्टम को सरल बनाया गया है. यह बजट टैरिफ को कम और सरल बनाता है जो लोगों की जरूरत के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है.

सालाना 80000 रुपए की होगी बचत
सरकार का कहना है कि नए टैक्स सिस्टम के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को 80000 रुपए की बचत होगी. वहीं जिन लोगों की वार्षिक आय 24 लाख रुपए या इससे अधिक है, वे आयकर में 1.10 लाख रुपए बचा सकते हैं. नए ऐलान के आधार पर अब 13 लाख रुपए सालाना इनकम वाले लोग टैक्स देनदारी पर 25000 रुपए बचाएंगे.

75000 रुपए मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन
वित्त मंत्री ने अपने 2025-26 के बजट में नए टैक्स स्लैब प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा. वेतनभोगी वर्ग के लिए 75000 रुपए की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह सीमा 12.75 लाख रुपए बैठेगी. वहीं इनकम 12 लाख रुपए से अधिक होने पर नए टैक्स सिस्टम के तहत दाखिल किए जाने वाले कर के स्लैब को संशोधित किया गया है.

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