इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने देश में काम कर रहे विदेशी पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब विदेशी पत्रकारों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा किसी अन्य शहर में रिपोर्टिंग करने के लिए पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम ऐसे समय में सामने आए हैं, जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इन प्रदर्शनों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है।
दूसरे शहरों में जाने से पहले लेनी होगी मंजूरी
नए नियमों के तहत सूचना मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी (EP) विंग में पंजीकृत सभी विदेशी पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को अब रिपोर्टिंग के लिए अन्य शहरों की यात्रा करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।
यह नियम समाचार कवरेज, डॉक्यूमेंट्री निर्माण, फिल्म शूटिंग, वीडियो रिपोर्टिंग और आधिकारिक सोशल मीडिया सामग्री तैयार करने पर भी लागू होगा।
PoK प्रदर्शनों के बीच आया फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब PoK में जारी विरोध प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सक्रियता बढ़ी है।
नए दिशा-निर्देशों के बाद विदेशी पत्रकारों की गतिविधियों और यात्रा पर सरकारी निगरानी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
मीडिया कवरेज पर बढ़ सकती है पाबंदी
विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियमों से विदेशी मीडिया कर्मियों के लिए पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करना कठिन हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से इन बदलावों को सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है।
फिलहाल विदेशी पत्रकारों को अब पाकिस्तान के प्रमुख शहरों के बाहर किसी भी मीडिया गतिविधि के लिए पहले से अनुमति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।



