बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़):
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में महिला सुरक्षा और महिला संबंधी अपराधों पर पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) नीति का असर साफ दिखाई दे रहा है। थाना गिधौरी-टूण्डरा पुलिस ने एक महिला को डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मासूम बच्चे को जान से मारने और महिला को बदनाम करने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
घर में घुसकर देता था जान से मारने की धमकी
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने थाना गिधौरी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी संतोष कुमार साहू उसके घर में जबरन घुस आया और उसे समाज में बदनाम करने तथा उसके छोटे बच्चे को जान से मारने की खौफनाक धमकी दी। इसी खौफ का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद भी आरोपी लगातार डरा-धमकाकर महिला का शारीरिक शोषण करता रहा।
पुलिस की त्वरित दबिश और गिरफ्तारी
पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद गिधौरी-टूण्डरा पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 167/2026, धारा 64(2)(एम) बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज किया।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने तुरंत आरोपी के संभावित ठिकाने पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया। पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी को भेजा गया ज्यूडिशियल रिमांड पर
मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान संतोष कुमार साहू (उम्र 35 वर्ष), पिता स्व. सम्मेलाल साहू, निवासी ग्राम हसुवा (थाना गिधौरी) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से अदालत के आदेश पर उसे ज्यूडिशियल रिमांड (न्यायिक हिरासत) में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भी बख्शे नहीं जाएंगे।



