रायपुर, 26 अगस्त 2026। ईद के मौके पर आयोजित जुलूस के बाद नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में DJ बजाना और पुलिस से हुज्जतबाजी करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। गोलबाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए DJ वाहन जब्त किया और तीन लोगों के खिलाफ वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इनमें दो आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जबकि दो नाबालिगों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।
जुलूस खत्म होने के बाद भी बज रहा था तेज आवाज में DJ
पुलिस के मुताबिक, 26 अगस्त को जवाहर मार्केट के सामने विवाद और झगड़े की सूचना मिली थी। सूचना पर गोलबाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि चुन्नम लाल साहू और सुनील निर्मलकर DJ और लाइट का संचालन कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार, ईद जुलूस समाप्त होने के बाद भी निर्धारित समय-सीमा और नियमों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में DJ बजाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों को DJ बंद करने और नियमों का पालन करने की समझाइश दी, लेकिन आरोप है कि दोनों ने पुलिस से हुज्जतबाजी शुरू कर दी और विवाद तथा मारपीट पर आमादा हो गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने DJ वाहन मौके से जब्त कर लिया।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई
DJ संचालन को लेकर पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 3 और 5 के तहत अलग से कार्रवाई की। वहीं, शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए दोनों के खिलाफ धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
पुलिस ने चुन्नम लाल साहू (31), निवासी ग्राम देवादा, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव और सुनील निर्मलकर (28), निवासी ग्राम बैगाटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली मध्य जोन कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष पेश किया। जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
मालवीय रोड पर भी विवाद, युवक गिरफ्तार
इसी तरह एक अन्य मामले में मालवीय रोड स्थित बरखा कलेक्शन के सामने विवाद और हुज्जतबाजी की सूचना पर पुलिस पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को शेख फैजान (21), निवासी राजातालाब, नूरानी चौक, रायपुर द्वारा आम लोगों से गाली-गलौज करने की जानकारी मिली।
पुलिस के मुताबिक, स्थानीय लोगों द्वारा समझाने पर फैजान उत्तेजित हो गया और मारपीट पर आमादा हो गया। पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
उसके साथ मौजूद दो अन्य साथी नाबालिग बताए गए, जिन्हें उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश देने के बाद छोड़ दिया गया। वहीं फैजान के खिलाफ भी धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और उसे विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
नियम तोड़ने वालों पर आगे भी होगी कार्रवाई
मध्य जोन रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान आयोजकों और DJ संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि DJ संचालन के लिए निर्धारित अनुमति, समय-सीमा और ध्वनि मानकों का पालन अनिवार्य है।
पुलिस ने कहा कि धार्मिक आयोजन या जुलूस समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में DJ बजाना, सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करना अथवा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।



