खैरागढ़, 25 अगस्त 2026। खैरागढ़ में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला के परिजनों ने पति पर दहेज में बाइक और नकद राशि की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी अजय बघेल (30), निवासी टेकापार खुर्द को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
शादी के बाद दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप
पुलिस के मुताबिक, मृतिका का विवाह 24 फरवरी 2025 को सामाजिक रीति-रिवाज से अजय बघेल के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति मोटरसाइकिल नहीं मिलने और अपेक्षा के मुताबिक नकद राशि नहीं लाने को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा था।
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शादी से पहले महिला की पढ़ाई जारी रखने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन विवाह के बाद उसे डीएड की पढ़ाई जारी रखने से रोक दिया गया। इसके अलावा सगाई के दौरान मिले हाथ के आभूषण भी पति द्वारा अपने पास रखने की बात कही गई है।
मानसिक प्रताड़ना और मारपीट का आरोप
परिजनों के अनुसार, महिला को मानसिक प्रताड़ना के साथ कथित रूप से मारपीट भी सहनी पड़ी। लगातार तनाव और प्रताड़ना के बीच उसने कथित तौर पर घर के टॉयलेट में खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना के बाद खैरागढ़ थाने में अपराध क्रमांक 324/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 और 85 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने मृतिका के परिजनों के बयान समेत अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया।
विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त को आरोपी पति अजय बघेल को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेशी के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
आगे की जांच जारी
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले अन्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



