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इंदौर में भिक्षा देने पर एक साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, जागरूक रहें

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इंदौर प्रशासन ने शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें भिखारियों को भिक्षा देने और उनसे सामान खरीदने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है. नए आदेश के तहत उल्लंघन करने पर एक साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है.

इंदौर प्रशासन ने शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. इस नए कदम के तहत अब भिखारियों को भिक्षा देने और उनसे कोई सामान खरीदने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है. शुक्रवार को अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि, “किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है. भिखारियों को भिक्षा देना या उनसे कोई सामान खरीदना अपराध होगा.” इस आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति भिखारियों को भिक्षा देता या उनसे सामान खरीदता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी. यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे एक साल तक की सजा या ₹5,000 तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. यह कदम शहर में भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए उठाया गया है. प्रशासन ने इसे गंभीरता से लागू करने का निर्णय लिया है.

भिक्षावृत्ति की जानकारी देने पर मिलेगा इनाम
अधिकारियों ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति भिक्षावृत्ति के बारे में सही जानकारी देगा, उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹1,000 का इनाम दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूक करना और प्रशासन की मदद करना है.

भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के प्रयास
महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि पिछले चार महीनों में करीब 400 लोगों को पुनर्वास के लिए आश्रय स्थल भेजा गया है, जबकि 64 बच्चों को बाल देख-रेख संस्थान में भेजा गया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रशासन ने भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया है.

अब भिक्षा लेने और देने वाले दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिक्षुकमुक्त बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है.

Alisha Rana

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