Site icon News Inc India

कोलकाता रेप केस: दोषी संजय राय का आरोप, ‘मुझे फंसाया गया, मामले में आईपीएस भी शामिल’

Kolkata Rape Case: कोलकाता के सियालदाह अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद संजय रॉय ने कहा कि मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है। मैंने यह अपराध नहीं किया है। असली दोषियों को छोड़ा जा रहा है।

Kolkata Rape Case: कोलाकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस मामले में अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया है। सियालदह सेशन कोर्ट ने शनिवार (18 जनवरी) को फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हे (संजय रॉय) सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि, संजय रॉय ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है। उसने कहा कि हमे झूठे आरोप में फंसाया गया है। रॉय ने यह भी आरोप लगाया कि असली दोषियों को छोड़ दिया गया है और एक आईपीएस अधिकारी इस मामले में शामिल है।

संजय रॉय ने अदालत में क्या कहा?
कोलकाता के सियालदाह अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद संजय रॉय ने कहा कि मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है। मैंने यह अपराध नहीं किया है। असली दोषियों को छोड़ा जा रहा है।

सोमवार को सजा का ऐलान
अदालत ने कहा कि दोषी को सोमवार (20 जनवरी) को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसी दिन सजा का ऐलान किया जाएगा। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (रेप) और धारा 66 व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी पाया गया। धारा 103 (1) के तहत अधिकतम मौत की सजा या आजीवन कारावास हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?
यह घटना 9 अगस्त को घटी थी, जब 28 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिला। अगले ही दिन इस मामले में पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। हालांकि, पीड़िता के परिवार और जूनियर डॉक्टरों का मानना है कि इस मामले में गहरी साजिश है और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

पीड़िता के परिवार ने क्या कहा?
पीड़िता के माता-पिता ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका ने उनके विश्वास का मान रखा है। बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए थे। साथ ही पूरे देश के डॉक्टर कई दिनों तक हड़ताल किया था।

Exit mobile version