रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में ओवररेटिंग, नियमों के विपरीत थोक बिक्री और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए दो आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं, भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में EOW-ACB द्वारा न्यायालय में चालान पेश किए जाने के बाद संबंधित उपनिरीक्षक पर भी विभागीय कार्रवाई की गई है।
ओवररेटिंग के मामले में उपनिरीक्षक निलंबित
जानकारी के मुताबिक, बलौदाबाजार के आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को शराब दुकानों में ओवररेटिंग यानी निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर शराब बिक्री के मामले में निलंबित किया गया है। विभाग की कार्रवाई के बाद शराब दुकानों में मूल्य निर्धारण और बिक्री व्यवस्था को लेकर निगरानी और सख्त किए जाने की बात कही जा रही है।
नियमों के खिलाफ थोक बिक्री पर भी कार्रवाई
वहीं, धमतरी के आबकारी उपनिरीक्षक आशा राम शाक्य पर शराब को निर्धारित नियमों के विपरीत थोक में बेचने के मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है। विभाग ने शराब बिक्री से जुड़े नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया है।
संतोष नारंग के खिलाफ चालान पेश, विभाग ने किया निलंबित
इसके अलावा आबकारी उपनिरीक्षक संतोष नारंग के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में EOW-ACB ने न्यायालय में चालान पेश किया है। चालान पेश होने के बाद आबकारी आयुक्त ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए संतोष नारंग को भी निलंबित कर दिया।
आबकारी विभाग में हड़कंप
आबकारी विभाग की इस कार्रवाई के बाद शराब दुकानों में नियमों की अनदेखी और अनियमितताओं को लेकर विभाग के भीतर हलचल बढ़ गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



